“छांगुर बाबा के खिलाफ 1400 पन्नों की चार्जशीट:₹100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और संगठित धर्मांतरण के साक्ष्य, चलेगा मुकदमा”, दैनिक भास्कर, अप्रैल 24, 2026
“लखनऊ की स्पेशल ATS कोर्ट ने छांगुर बाबा की डिस्चार्ज अर्जी 19 अप्रैल को खारिज कर दी। इसके बाद छांगुर और उसके सहयोगियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। ED और ATS ने जो चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग, जमीन खरीद और संगठित तरीके से धर्मांतरण कराने के संगीन आरोप लगाए हैं।
ED ने करीब 1400 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है। इसमें फंडिंग, संपत्ति खरीद, बैंक ट्रांजैक्शन और आरोपियों के बीच संबंधों का विस्तृत विवरण दिया गया है। चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे, जिनका उद्देश्य बड़े पैमाने पर धर्मांतरण गतिविधियों को अंजाम देना था।
एजेंसियों का दावा है कि उनके पास पर्याप्त दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं, जो आरोपियों के खिलाफ केस को मजबूत बनाते हैं…….”
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