“राजस्थान में अब आसान नहीं होगा जबरन ‘धर्म परिवर्तन’ कराना, ‘घर वापसी’ प्रावधानों से रहेगी मुक्त, जानें सबकुछ”, न्यूज़ 18, सितम्बर 09, 2025
“राजस्थान विधानसभा में आज बहुचर्चित और अहम बिल ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ पारित कर दिया गया है. इस बिल के पारित होने के बाद राजस्थान में अब जबरन धर्म परिवर्तन कराना आसान नहीं होगा. सरकार ने इस बिल में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधान किए हैं. इसमें जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति के लिए उम्रकैद तक का प्रावधान किया गया है. वहीं अगर कोई संस्था ऐसा करती है तो उसकी भवन पर बुलडोजर चला दिया गया है. धर्म परिवर्तन से जुड़े इस बिल में ‘घर वापसी’ को इसके प्रावधानों से मुक्त रखा गया है.
विधेयक में धर्मांतरण में लिप्त संस्थाओं और उनकी संपत्तियों के खिलाफ कदम उठाने के अभूतपूर्व प्रावधान किए गए हैं.
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आखिरकार जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर अपने बहुप्रतिक्षित बिल को सदन में पास करवा दिया है. इस विधेयक के मसौदे को पिछले महीने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी. यह कानून अवैध धार्मिक परिवर्तन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है और इसमें ‘घर वापसी’ को विशेष छूट दी गई है. विधेयक में धर्मांतरण में लिप्त संस्थाओं और उनकी संपत्तियों के खिलाफ अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं. इसे राज्य के विधायी इतिहास में एक उल्लेखनीय कदम माना जा रहा है…….”
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