“19 मार्च को दिया नोटिस, 20 मार्च को 3 मंदिर तोड़ने पहुँच गया अमला… सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु शंकर जैन की याचिका सुनने से किया इनकार, कहा- दिल्ली हाई कोर्ट जाइए”, ऑपइंडिया, मार्च 20, 2025:
“दिल्ली में तीन मंदिरों के गिराए जाने पर रोक की माँग करने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इन तीनों मंदिरों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने तोड़ने का नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन मंदिरों की प्रबंध समितियाँ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करें।
यह मंदिर मयूर विहार फेज 2 में स्थित हैं। इनकी तरफ से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया है कि DDA ने बुधवार (19 मार्च, 2025) को तोड़ने का नोटिस दिया और 20 मार्च को तोड़ने की बात कही है। मंदिर समितियों ने आरोप लगाया है उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मंदिर समितियों ने आरोप लगाया इन मंदिरों को इसे पहले दुर्गा पूजा आयोजन की अनुमति दी जाती रही है और यह 35 वर्ष पुराने हैं।
मंदिर तोड़ने का यह आदेश धार्मिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन है, यह भी मंदिर समितियों ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद यह मंदिर जल्द गिराए जा सकते हैं…..”
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