“उज्जैन लव जिहाद: पहचान छिपाकर युवती के साथ होटल के कमरे में ठहरा युवक, हिंदूवादी संगठनों की पिटाई”, अमर उजाला, नवंबर 27, 2025
“महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गली नंबर सात स्थित होटल न्यू परी पैलेस में उस समय हंगामा हो गया, जब हिंदूवादी संगठनों ने महाकाल थाना पुलिस की मदद से एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक को एक साथ कमरे में पाया। हिंदूवादी संगठनों ने इसे ‘लव जिहाद’ का मामला बताते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की। जैसे ही हिंदूवादी संगठनों और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, मुस्लिम युवक होटल से फरार हो गया और युवती को महाकाल थाना पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले आई। महिला अधिकारी द्वारा की गई पूछताछ के बाद इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 धारा 69, भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 धारा 75 (1), (आई) में प्रकरण दर्ज किया है।
दरअसल उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास हिंदू जागरण मंच की शिकायत पर एक कार्रवाई कोट मोहल्ला क्षेत्र की गली नंबर 7 में स्थित परी गेस्ट हाउस पर की गई। यहां भोपाल में पढ़ाई कर रही युवती पांच दिनों से एक युवक के साथ ठहरी थी। आरोपी ने होटल में फर्जी नाम समीर नायक से एंट्री की थी और युवती को भी यही पहचान बताई थी। छापे की भनक लगते ही वह कमरे के वेंटिलेशन से भाग गया। बाद में उसे दूसरे होटल से पकड़ लिया गया।
छह महीने पहले हुई थी पहचान
पुलिस जांच में सामने आया कि युवक ने छह महीने पहले युवती से बातचीत शुरू की थी। उस समय युवती महाकाल मंदिर दर्शन के दौरान परी गेस्ट हाउस में रुकी थी। आरोपी तब से नाम बदलकर उससे मिलता रहा और कई बार उससे मिलने भोपाल भी गया था। पुलिस को जांच में पता चला कि आरोपी सारंगपुर निवासी है और उसने फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट भी बनवाया था। वह परी होटल के संचालन से भी जुड़ा हुआ है। आरोपी ने युवती के ठहरने का रिकॉर्ड न तो पुलिस को भेजा और न ही होटल रजिस्टर में दर्ज किया। नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने परी गेस्ट हाउस को सील कर दिया….”
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