“Kota News: ईसाई मिशनरियों पर लगा धर्म परिवर्तन का आरोप, कोर्ट ने दोनों पादरियों की जमानत अर्जी खारिज की”, अमर उजाला, दिसंबर 05, 2025
“जिले में चर्च के अंदर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान युवाओं का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार दो ईसाई पादरियों की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। यह मामला डीजे कोर्ट से ट्रांसफर होकर एडीजे कोर्ट क्रम संख्या-2 में पहुंचा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
बोरखेड़ा थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि यह मुकदमा 20 नवंबर को राजस्थान धर्मांतरण अधिनियम (नया कानून) के तहत दर्ज किया गया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और आत्मिक सत्संग के नाम पर युवाओं का धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास किया।
सरकारी अभियोजक भारत सिंह आसावत ने कोर्ट में कहा कि दोनों ईसाई मिशनरियों ने आत्मिक सत्संग के नाम पर प्रवचन दिए और लोगों को ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करने की कोशिश की। प्रवचन के दौरान दूसरे धर्मों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गईं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में अन्य पास्टरों से पूछताछ बाकी है, ऐसे में अग्रिम जमानत मिलने पर जांच प्रभावित हो सकती है…….”
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