“’हिंदू पत्नी का मंगलसूत्र हटाना पति के प्रति मानसिक क्रूरता’, मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला”, जागरण, जून2, 2026
“मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने वैवाहिक संबंधों और हिंदू रीति-रिवाजों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक हिंदू पत्नी द्वारा अपनी मंगलसूत्र को स्वेच्छा से हटाना, पति के प्रति ‘मानसिक क्रूरता’ की श्रेणी में आता है।
इस टिप्पणी के साथ ही अदालत ने 30 साल से अधिक समय से अलग रह रहे एक बुजुर्ग दंपति के मामले में पति को दिए गए तलाक के फैसले को कानूनी रूप से बरकरार रखा है।
जस्टिस पी. वड़ामलई की पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला पत्नी द्वारा दायर की गई उस अपील को खारिज करते हुए दिया, जिसमें उसने निचली अदालत द्वारा पति के पक्ष में दिए गए तलाक के आदेश को चुनौती दी थी…..”
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