“इंदौर में धर्मांतरण के दस साल पुराने मामले में सजा:आरोपी कहते रामायण-महाभारत सब काल्पनिक, ईसाई बनो फायदा होगा, फ्री पढ़ाई-इलाज का देते थे लालच”, दैनिक भास्कर, दिसम्बर 13, 2024
“इंदौर में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिसंबर को एक-एक साल की सजा सुनाई है। आरोपी रामायण, महाभारत सहित हिंदुओं के सभी ग्रंथों को काल्पनिक बताते थे। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने, बेहतर और फ्री इलाज कराने, बिना ब्याज के लोन दिलवाने का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते थे।
दोनों पक्षों के तर्क, गवाहों के बयान, जब्त सामग्री के आधार पर जिला कोर्ट ने आरोपी रोशन पिता ऑगस्टिन (47) निवासी पुष्प नगर और एल्विन पिता सुसाई पाल (29) निवासी स्कीम 78 को मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 3 और 4 का दोषी पाया। दोनों को एक साल के कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर 3-3 माह का कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने माना कि आरोपियों द्वारा किया गया अपराध भारतीय संविधान के अधीन प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने के साथ देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाला अपराध है……”
पूरा लेख दैनिक भास्कर पर पढ़ें