“हिंदू छात्र को कलमा पढ़ने का ‘होमवर्क’ दिए जाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज”, प्रिंट हिंदी, जुलाई 17, 2026
“हैदराबाद के एक निजी स्कूल में एक हिंदू छात्र को ‘होमवर्क’ के रूप में कथित तौर पर ‘कलमा’ पढ़ने का निर्देश दिए जाने से उत्पन्न विवाद के बाद संबंधित शिक्षिका और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि छात्र की एक रिश्तेदार की शिकायत के बाद आरोपी शिक्षिका के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना) और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 (बच्चे के साथ क्रूरता) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए स्कूल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की थी……”
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